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खाद्य मंत्रालय 15 सितम्बर से एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 15 सितंबर 2019 से इसके सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSU) और भारतीय खाद्य निगम (FCI) सहित सभी मंत्रालयो के विभिन्न विभागों में सभी प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों के एकल उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

मुख्य विचार

एकल-उपयोग प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग पर इस प्रतिबंध का निर्णय केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि प्रतिबंध प्रभावी हो यह सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें।

उच्च स्तरीय बैठक दोनों विभागों के सचिवों के साथ आयोजित की गई थी, जिसमे उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय के  सचिव  , सीएमडी एफसीआई, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के एमडी, निदेशक कानूनी मेट्रोलॉजी के साथ मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे ।

इसके अलावा, विभाग ने एकल उपयोग प्लास्टिक की खपत को कम करने के लिए कर्मचारियों को कपड़े के बैग भी वितरित किए।

मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम :

स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा अभियान , के दौरान उर्वरक विभाग ने अपने कर्मचारियों को एकल उपयोग प्लास्टिक की खपत को कम करने के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) लक्ष्मी देवी स्वस्य समूह गांव मरागोंदान्ग्राहाल्ली ग्राम पंचायत रामोहल्जिली, कर्नाटक के द्वारा उत्पादित कपड़े के बैग का  वितरण किया। विभाग के अनुसार, यह एकल प्लास्टिक उपयोग को कम करने और लोगों को व्यवहार्य विकल्प के बारे में जागरूक करने के लिए तथा भारत की ग्रामीण महिलाओं की आय और आजीविका में सुधार करने के लिए एक छोटा सा कदम है ।

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