केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने आज आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOPs) जारी की, ताकि कोरोनावायरस प्रकोप से लड़ने के लिए 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान लोगों को होने वाली कठिनाइयों से राहत मिल सके ।
केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लॉकडाउन की अवधि के दौरान लोगों को आवश्यक सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। इसके लिए एसओपी सख्त सामाजिक दूरी सुनिश्चित करते हुए ई-कॉमर्स को चालू रहने और आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करने का सुझाव देते हैं ।
एसओपी यह निर्धारित करते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला में लगे कर्मचारियों या व्यक्तियों को वैध फोटो पहचान पत्र के उत्पादन पर संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी ई-पास या किसी अन्य प्रमाणन के आधार पर लघुकरण करने की अनुमति दी जाएगी । असंगठित क्षेत्र के मामले में, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन/प्राधिकार के आधार पर आवश्यक वस्तुओं की आपूत में लगे व्यक्तियों को अनुमति दी जा सकती है।
एसओपी, इंटर आलिया यह भी निर्धारित करते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगी सुविधाएं लगे कर्मचारियों के नियमित स्वास्थ्य और स्वच्छता जांच को अंजाम देगी और उन्हें उचित सुरक्षात्मक गियर प्रदान करेगी ।