नोट:- | 1. | ई-प्रवेश पत्र की प्रविष्टियों को ध्यान से देखें यदि इनके बारे में कोई आपत्ति हो तो बोर्ड कार्यालय में अविलम्ब, किन्तु परीक्षा से पूर्व सम्पर्क करें। |
| 2. | परीक्षार्थी ट्रेन/बस की छत्त एवं पायदान पर बैठकर/खड़े होकर यात्रा नहीं करें, इस प्रकार यात्रा करना कानूनी अपराध है। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें। |
| 3. | परीक्षार्थियों के लिए संलग्न अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पालना करें। |
सचिव |
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परीक्षार्थियों के लिए मुख्य अनुदेश: |
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परीक्षार्थी के लिए अनुदेश |
- फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरान्त ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।
- ओ .एम.आर. उत्तर पत्रक की निर्धारित प्रविष्टियों को भरने और उत्तर को गोला करने के लिए परीक्षार्थी को नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन स्वयं को लाना होगा। अन्य किसी प्रकार का पैन लाने की अनुमति नहीं है।
- असुविधा से बचने के लिए परीक्षार्थी परीक्षा प्रारम्भ होने से01 घण्टे 30 मिनटपहले परीक्षा केन्द्र पर अवश्य उपस्थित हों जावें, ताकि सतर्कता दल द्वारा प्रतिबंधित सामग्री बाबत उनकी तलाशी समय पर पूरी हो जाए। तलाशी के लिए पंक्तिवद्ध शांतिपूर्वक खडे रहेंगे एवं केन्द्र परिसर में भी पूर्ण शान्ति बनाये रखेंगे। परीक्षा कक्ष में आपको परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व ही प्रवेश दिया जायेगा। इस दौरान आपका किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार दुराचरण की श्रेणी में माना जाकर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
- परीक्षा केन्द्र में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय के पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए नियत समय पर परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जायेगा एवं इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जा सकती है।
- परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पश्चात् तक एवं समाप्त होने से आधा घंटा पूर्व तक की अवधि में शौचालय व पेशाब आदि कार्य से कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी परीक्षार्थी को ई-एडमिट कार्ड साथ लाए बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है।
- परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व और परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी की तलाशी ली जा सकेगी।
- परीक्षा समाप्त होने पर अभिजागर को ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक सौपनें के बाद ही परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति होगी।
- उत्तर लिखने से पूर्व परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र बुकलेट और ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की भली-भांति जांच कर लेनी चाहिए कि दोनों का क्रमांक समान है, प्रश्न पत्र में प्रश्न सं. 1 से अन्तिम प्रश्न सं. तक सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं एवं पृष्ठ सं. 1 से अन्त तक सभी पृष्ठ संलग्न हैं। यदि प्रश्नपत्र एवं उत्तर पत्रक के क्रमांकों में कोई भिन्नता है या मुद्रण में कोई त्रुटि है तो परीक्षा प्रारम्भ होने के 5 मिनट की समयावधि में प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक का दूसरा सैट अभिजागर से प्राप्त कर लें अन्यथा स्वयं परीक्षार्थी की जिम्मेदारी होगी।परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के प्रथम पृष्ठ एवं ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की मूल प्रति के प्रथम पृष्ठ और दूसरी प्रति (कार्बन प्रति) के पीछे के पृष्ठ पर उल्लेखित निर्देशो का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को सही माना जायेगा ।
- परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र बुकलेट का कोई भी पृष्ठ या उसका हिस्सा अलग नहीं करेंगे। ऐसा करने पर बोर्ड द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के अलावा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- परीक्षार्थी को बोर्ड की वेबसाईटhttp://www.rsmssb.rajasthan.gov.inपर परीक्षा से संबंधित उपलब्ध प्रेस विज्ञप्तियों एवं निर्देशों का सावधानी से पालन करना होगा।
- परीक्षार्थी को परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् प्रश्न-पत्र बुकलेट और ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है। मूल ओ.एम.आर. शीट को परीक्षार्थी द्वारा स्वयं फाड कर अलग नहीं करना चाहिए। अन्यथा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के क्षतिग्रस्त होने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। इन्हें अभिजागर स्वयं सावधानी से अलग कर एकत्रित करेंगे।
- परीक्षा में शामिल होने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड की पालना अनिवार्य है।
- विशेष योग्यजन जिन्हें नियमों के अन्तर्गत श्रुतलेखक की सुविधा देय है, वे परीक्षा की नियत तिथि से तीन कार्य दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के साथ इस सुविधा के लिए आवश्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा।
- ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में निर्धारित प्रविष्टियों/उत्तर के गोले गहरे करने के अलावा कोई भी निशान या संकेत या लिखावट लिखना दण्डनीय है। कृपया उत्तर पत्रक ( ओ.एम.आर.) भरने से पूर्व उसके कार्बन प्रति पर दियेे निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढने के बाद ही ओ.एम.आर. शीट में प्रविष्टियां करें। ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर में सही का निशान लगाना, आंशिक गोला भरना या गोले के अतिरिक्त पेन का छोटा या हल्का पाइन्ट भी लगाया जायेगा तो उस स्थिति में भी जवाब गलत माना जायेगा।
- परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे। उत्तर कुंजी अपलोड होने के पश्चात् 72 घण्टे की अवधि में प्रश्न पत्र/उत्तर कुंजी पर आपत्तियाँ आमंत्रित की जायेगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए शुल्क राशि रू 100/- जमा करानी होगी।
- परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1992 की धारा 6 एवंThe Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इनRegulationsके प्रावधान बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
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राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) हेतु दिषा-निर्देष |
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधानों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1992 (1992 का अधिनियम संख्या 27) की धारा 6 के अन्तर्गत तीन साल तक सजा या रू. 2000/- तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसी तरह धारा 7 के अन्तर्गत तीन साल तक सजा या रू. 5000/- तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। |
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राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विनियम, 2016 के अन्तर्गत निम्न कार्यवाही की जा सकती हैः- |
क्र.स. | प्रकरण की प्रकृति | दण्ड/ कार्यवाही |
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1. | - परीक्षा के दौरान बोर्ड के नियम /निर्देश एवं परीक्षा से जुड़े हुये पदाधिकारियों यथा केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, उप केन्द्राधीक्षक, अभिजागर, उड़नदस्ता के सदस्य, पर्यवेक्षक इत्यादि के निर्देशों का उल्लघंन करना,
- परीक्षा के लिये जारी ई-प्रवेश पत्र में उल्लेखित निर्देशों का उल्लघंन करना।
- परीक्षा केन्द्र के परिसर (परीक्षा हॉल, शौचालय, बरामदे सहित) में परीक्षा अवधि में किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करना
- नियम निर्देशों का उल्लघंन कर परीक्षा केन्द्र से जाना/भागना
| अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त की जा सकती है। | 2. | - परीक्षा केन्द्र में/परीक्षार्थी की सीट के पास परीक्षा हॉल की दीवारों, फर्नीचर परीक्षार्थी के शरीर के किसी अंग या कपड़ों पर प्रश्न पत्र के विषय की सामग्री लिखी हुई प्राप्त होना या पाया जाना (इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को छोड़कर), भले ही उसका उपयोग नहीं किया गया हो।
- अन्य परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका से नकल करने का प्रयास करना।
| अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व एक साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है। | 3. | - उत्तरपुस्तिका से किसी प्रकार की छेड़छाड़/टेम्परिंग करने का प्रयास करना।
- परीक्षार्थी के पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 2(i) में वर्णित सामग्री जिसका प्रश्नपत्र हल करने में उपयोग किया गया हो, पाया जाना।
| अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व दो साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है। | 4. | - उत्तरपुस्तिका फाड़ना या उत्तरपुस्तिका लेकर परीक्षा हॉल से भागना,
- निर्धारित घोषणाएँ/अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने से इन्कार करना।
- उत्तरपुस्तिका में अन्य परीक्षार्थी के रोल नम्बर लिखना।
- उत्तरपुस्तिका में पहचान के चिन्ह बनाना, अभद्र सामग्री लिखना या अभद्र स्केच बनाना
| अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व तीन साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है। | 5. | - परीक्षा हॉल/परीक्षा केन्द्र में ब्लूटूथ, सैलफोन, पैजर, घड़ी, कैमरा, लैंस, केलकुलेटर, या अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण पाया जाना भले ही परिधानों, गहनों या बेल्ट, जूते इत्यादि में छुपाये गये अथवा नहीं
- नकल के सबूत नष्ट करना या नष्ट करने का प्रयास करना,
- परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या के परीक्षा के बाद में परीक्षा से जुडे हुये पदाधिकारियों कोे डराना, धमकाना या उनसे दुर्व्यवहार करना।
- प्रश्न पत्र हल करने में किसी अन्य व्यक्ति/बाहरी व्यक्ति की सहायता लेना,
- परीक्षा आवेदन में गलत सूचनाएें देना या सूचना छुपा लेना
- परीक्षा से जुडे हुये किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करना, प्रलोभन देना या दवाब डालना।
| अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व पाँच साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है। | 6. | - फर्जी / जाली / कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करना
- अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना।
- ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे के सम्बन्ध में दी गई सूचना मिथ्या पाया जाना
- परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न करना, अन्य परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिये बहिष्कार करने के लिये उकसाना या परीक्षा केन्द्र में अव्यवस्था उत्पन्न करना का प्रयास करना
- परीक्षा की गोपनीयता भंग करना / भंग करने का प्रयास करना
- इस अनुसूची में उल्लेखित कोई भी अवैध कार्य के द्वारा बोर्ड /चयन बोर्ड पर अपने पक्ष में दबाव डालने का प्रयास करना
- परीक्षा केन्द्र में कोई भी अस्त्र – शस्त्र लेकर आना
- परीक्षा केन्द्राधीक्षक या परीक्षा से जुडे़ हुये किसी व्यक्ति के साथ हाथापाई करना/झगड़ा करना / प्रताड़ित करना
- अनुचित तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना।
- परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी गोपनीय कार्य जुडे़ हुये किसी व्यक्ति की पहचान, विवरण आदि पता करना।
| अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर आजीवन रोक लगाई जा सकती है। | 7. | परीक्षा डूयटी में लगाये गये किसी लोक सेवक द्वारा बोर्ड के नियम-विनियमों में निषिद्ध कार्य अपराध किया जाना। | बोर्ड के प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही तीन माह की अवधि में पूरी कर आदेश की प्रति बोर्ड को भिजवाई जावेगी। | 8. | उपरोक्त के अलावा अन्य सभी प्रकरण। | बोर्ड के निर्णय के अनुसार |
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नोट: विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइटhttp://www.rsmssb.rajasthan.gov.inदेखें |