केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त अधिनियम, 2007 के तहत लगाए गए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से स्वास्थ्य की आय से स्वास्थ्य की आय के लिए एक ही अफोर्डेबल रिजर्व फंड के रूप में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) को मंजूरी दे दी है। यह सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य के लिए एक गैर-चूक योग्य आरक्षित निधि है (single non-lapsable reserve fund)
स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर में स्वास्थ्य के हिस्से की आय PMSSN में जमा की जाएगी । PMSSN में उपार्जन का उपयोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के लिए किया जाएगा- आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के प्रशासन और रखरखाव का जिम्मा स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपा जाता है और किसी भी वित्तीय वर्ष में ऐसी योजनाओं पर होने वाला खर्च शुरू में PMSSN से और उसके बाद सकल बजटीय सहायता से किया जाएगा ।